क्या कामगारों की शिफ्टिंग की योजना है
नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (ट्रिन्यू)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि कोरोना के कारण फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र में शिफ्ट करने की क्या कोई योजना है? जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में एक हफ्ते में जानकारी देने को कहा। इस संबंध में वकील प्रशांत भूषण जनहित याचिका दायर करने वाले अहमदाबाद आईआईएम के पूर्व प्रभारी निदेशक जगदीप ए छोकर और अधिवक्ता गौरव जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि 90 फीसदी से ज्यादा कामगारों को राशन या मजदूरी नहीं मिली है। वे बदहाली की अवस्था में हैं और उन्हें अपने पृथक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेहता ने सवाल उठाया कि याचिकाकर्ताओं ने किस आधार पर आंकड़े पेश किये हैं।
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