गुरुग्राम, 18 अप्रैल (हप्र)
लॉकडाउन अवधि के दूसरे चरण में 3 मई तक गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड़, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड क्रशर जोन और बल्लभगढ़-सोहना रोड पर मालवाहक वाहनों को टोल में छूट दी गई है। इन मार्गों पर वाहनों को 3 मई तक टोल नहीं देना होगा। ये टोल प्लाजा हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग के हैं और सरकार ने लॉक डाउन- 2 की अवधि समाप्ति तक अर्थात 3 मई तक माल ढोने वाले वाहनों से टोल नहीं वसूलने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उद्यमियों या विभागीय स्तर पर निर्माण-संचालन व हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर संचालित प्रदेश के 15 टोल प्लाजा पर टोल वसूली या शुल्क न लेने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी माल ढुलाई के वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी, केवल व्यक्तियों के बिना वजह बाहर निकलने पर पाबंदी है। राज्य के विभिन्न जिलों में लोक निर्माण (भवन और सडकें) विभाग द्वारा 15 कमर्शियल टोल प्लाजा चलाए जा रहे हैं। इनमें से, 5 बीओटी आधार पर, 6 उद्यमियों के माध्यम से तथा 4 विभाग द्वारा अपने स्तर पर चलाए जा रहे हैं।

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