नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल की कैद
बीबीएन, 5 नवंबर (निस)
नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने 2017 के इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
इसके तहत गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है। मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की। जिला पुलिस बद्दी के तहत महिला पुलिस थाना में 12 अक्तूबर 2017 को बिहार निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी अगवा हो गई है। पिता ने पुलिस को बताया कि वह और उसका बेटा दुकान पर गए हुए थे और इसकी पत्नी कंपनी में काम करने गई थी।
शाम को जब इसकी पत्नी वापिस आई तो इसने देखा कि इनकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं है। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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