नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (ट्रिन्यू)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को पूरी मजदूरी संबंधी नीति स्पष्ट करने को कहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पूरी मजदूरी के भुगतान करने और नौकरी से नहीं निकालने के मामले में सरकार की नीति पेश करने को कहा गया है। जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अंतरिम आदेश लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन और कर्नाटक की फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। उधर, कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पत्रकारों के साथ ‘गैरकानूनी’ व्यवहार के आरोपों पर केंद्र से जवाब मांगा। पत्रकारों के संगठनों का आरोप है कि मीडिया संस्थानों ने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने, वेतन में कटौती करने और उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के नोटिस दिये हैं।

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