चंडीगढ़, 18 अप्रैल (ट्रिन्यू)
लॉकडाउन पार्ट-।। में मंगलवार से मिलने वाली छूट में गांवों में मनरेगा के तहत कार्यों की भी मंजूरी मिलेगी। बेशक, ग्राम पंचायतें गांवों में लंबित कार्यों को पूरा करवा सकेंगी, लेकिन मुख्य फोकस सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों पर रहेगा। सरकार ने इस वर्ष को जल संरक्षण के रूप में मनाने का फैसला पहले ही लिया हुआ है। लॉकडाउन में मनरेगा के तहत श्रमिकों से काम कराने की छूट भी इसलिए दी है ताकि उनके लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध हो सके। सरकार ने सभी गांवों में ग्राम पंचायतों से कहा है कि वे मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों से काम करवा सकती हैं। 21 अप्रैल से इन मजदूरों से गांव के पुराने जोहड़ व तालाबों की सफाई व खुदाई के काम कराए जाएंगे।
प्रदेश में तालाबों के संरक्षण के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन पहले ही किया जा चुका है। सरकार की कोशिश है कि मानूसन से पहले गांवों के तालाबों व जोहड़ों की खुदाई के साथ-साथ उन जगहों पर भी खुदाई करवा कर डैम बनवाए जा सकें, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है।
डीजीपी मनोज यादव की ओर से इस संदर्भ में सभी रेंज के आईजी, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है। उन्हें बताया गया है कि 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार की हिदायतों के तहत प्रदेश में किन-किन सेक्टरों में छूट दी जाएगी ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। 20 के बाद भी सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल-कालेजों व दूसरे शैक्षणिक व कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन और अन्य शैक्षिक चैनलों पर पढ़ाई करवाई जाएगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पीएनजी जैसे उत्पादों के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा सहित तेल व गैस क्षेत्र के संचालन की मंजूरी रहेगी। बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण भी शुरू रहेगा।

इन उद्योगों को मिलेगी अनुमति

केंद्र के निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग को मंजूरी मिलेगी। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका की सीमा से बाहर के उद्योगों को भी चलाया जा सकेगा। दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां शुरू हो सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और उन फैक्टरियों को चालू करने की मंजूरी मिलेगी, जिनकी सप्लाई चेन में जरूरत होती है। दिल्ली सहित कई राज्यों में डिमांड पर बेची जाने वाली हरियाणा की झींगा मछली के उत्पादन को भी छूट मिलेगी।

आवागमन की छूट

लॉकडाउन पार्ट-2 में अगले सप्ताह से कुछ वाहनों का आवागमन भी शुरू किया जाएगा। चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहनों को छूट मिलेगी। चार पहिया वाहनों को भी छूट रहेगी, लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि ड्राइवर के पिछली सीट पर एक यात्री ही बैठेगा। दोपहिया वाहनों पर केवल एक ही व्यक्ति चल सकेगा। इसी तरह से छूट कैटेगरी वाले कर्मचारियों को काम पर जाने और आने की अनुमति मिलेगी।

बंद रहेंगी ये सेवाएं

घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के साथ रेल व बस यात्रा बंद रहेगी। मेट्रो के पहिये भी थमे रहेंगे। मेडिकल एमरजेंसी व परमिशन वाले मामलों को छोड़कर अंतर-जिला व इंटर-स्टेट आवागमन बंद रहेगा। स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि बंद ही रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक व पूजास्थलों में लॉकडाउन जारी रहेगा।

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