‘नवलखा, तेल्तुम्बडे हफ्ते में करें सरेंडर’
नयी दिल्ली, 8 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेल्तुम्बडे को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि समर्पण के लिए समय नहीं बढ़ाया जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत रद्द करने के अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए 3 सप्ताह के भीतर समर्पण करना चाहिए था। पीठ ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आरोपी इस न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए समर्पण करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
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