दोषियों के खिलाफ होगा हत्या का केस दर्ज
शिमला, 5 अप्रैल (निस)
हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वाले लोगों खासकर तबलीगी जमातियों की अब खैर नहीं। राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश पुलिस ने रुख और कड़ा कर लिया है तथा ऐसे लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत मुकदमे दर्ज करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढ़ी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना जैसी महामारी को फैलाने के मामले में किसी भी धर्म के लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर यात्रा करने वाले जो लोग खासकर तबलीगी जमाती आज सायं 5 बजे तक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी नहीं देंगे तो पुलिस उनके खिलाफ इन दोनों कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि मियाद के दौरान जानकारी न देने की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की वजह से कोई बीमार पड़ता है तो उसके खिलाफ हत्या के प्रयास अर्थात आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज होगा। बीमारी छिपाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का भी मुकदमा चलाया जाएगा।
277 से ज्यादा जमातियों को क्वारंटाइन किया
दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज के अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी जमात में शामिल लोग कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक तबलीग से जुड़े छह लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। एसआर मरढ़ी ने कहा कि पुलिस अब तक जानकारी छिपाने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं में 85 लोगों के खिलाफ 17 मामले भी दर्ज कर चुकी है। अब तक प्रदेश में 277 से ज्यादा जमातियों को चिह्नित कर क्वारंटाइन करा चुकी है। इसके बाद भी करीब 250 और जमातियों के प्रदेश में होने की आशंका है।
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