बिना सरचार्ज एक माह बाद जमा हो सकेंगे बिजली बिल
पंचकूला, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू)
कोराना महामारी के चलते प्रदेश के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने अपने उपभोक्ताओं को कई राहत देने का निर्णय लिया है। सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ता अब बिजली बिलों की अदायगी बिना सरचार्ज के एक माह बाद तक कर सकेंगे।
एचटी, एलटी (गैर-घरेलू) तथा ओद्यौगिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज माफ करने की भी घोषणा की है। इस संबंध में यूएचबीवीएन की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर में बताया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं के
बिलों की अदायगी की तिथि, जो लॉकडाउन में आती है (अर्थात 25 मार्च से 14 अप्रैल तक) उनकी अदायगी की तिथि बिना सरचार्ज के एक माह तक बढ़ा दी गई है। यदि किसी बिजली उपभोक्ता के बिल की अदायगी की तिथि 25 मार्च थी, उसे 25 अप्रैल मान लिया है। यदि किसी बिजली उपभोक्ता के बिल की अदायगी तिथि 14 अप्रैल है, तो उसे 14 मई मान लिया जाएगा।
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