ठरवा, रतनगढ़ कंटेनमेंट क्षेत्र : गुरुद्वारों में लंगर पर भी प्रतिबंध
अम्बाला शहर, 28 अप्रैल (हप्र)
उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठरवा और रतनगढ़ कंटेनमेंट जोन में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से गुरुद्वारों में लंगर भी नहीं चलेगा। आवश्यक खाद्य सामग्री सहित संबंधित सभी चीजें प्रशासन की मंजूरी के साथ उपलब्ध करवाई जाएंगी।
वह मंगलवार को अधिकारियों की एक टीम के साथ हाल ही में कंटेनमेंट घोषित किए गए गांव ठरवा और रतनगढ़ क्षेत्र का व्यापक दौरा कर रहे थे। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के इन दोनों गांवों में हाल ही में कोरोना संक्रमण का एक-एक मरीज मिलने के चलते दोनों स्थानों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। दोनों गांवों में 400 से अधिक घरों को क्वारंटाइन किया गया है। आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल, एसडीएम गौरी मिड्ढा भी मौजूद रहे।
वहीं सरपंच मस्तान सिंह ने उपायुक्त से आग्रह किया कि गांव के मुख्य चौक पर दुकाने खोलने की अनुमति दी जाए ताकि गांव वासियों को आवश्यक खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की समस्या न आए। उपायुक्त ने सरपंच द्वारा रखी गई इस मांग पर उन्हें कहा कि वे दुकानें निर्धारित मापदंडों के तहत खोल सकते हैं लेकिन सुरक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हिदायतें हैं
उनकी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
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