मोहाली, 22 अप्रैल (निस)
ज़िला मजिस्ट्रेट गिरीश दयालन ने आज सीआरपीसी, एक्ट, 1973 की धारा 144 अधीन अपनी, शक्तियों का प्रयोग करते आदेश दिए कि सभी मेडिकल स्टोर, मेडिकल दुकानों, केमिकल की दुकानों समेत जन औषधि की दुकानों और डाक्टर ख़ास कर जनरल क्लीनिक चलाने वाले डाक्टर रिकार्ड बना कर रखेंगे। इस रिकार्ड में बुख़ार, ज़ुकाम, गले की खराश, फ्लू और इस तरह के लक्षणों वाले खरीददारों /मरीजों के नाम, मोबाइल नंबर और पता शामिल होगा।

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