नाबालिग से रेप में 7 साल की सजा
यमुनानगर, 14 फरवरी (हप्र)
अपहरण कर नाबालिग से रेप करने पर एडीशनल सेशन जज (एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइमस एंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन) की कोर्ट ने दोषी गौरव को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़ित लड़की को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए गये हैं।
उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि वारदात के समय आरोपी नाबालिग था, लेकिन कानून में बदलाव को देखते हुए आरोपी का केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबोर्ड) की बजाये फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में कॉलोनी निवासी ने जगाधरी पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्ष की बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती है और 13 मार्च 2018 को स्कूल के लिए गई थी। इस मामले में गौरव व गोविंद पर केस दर्ज कर उन्हें काबू किया था। गोविंद पर आरोप था कि उसने अगवा करने में गौरव का साथ दिया है। गोविंद को 12 सितंबर को बरी कर दिया था। अब गौरव पर आरोप लगा है।
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