लंदन, 7 फरवरी (एजेंसी)
ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करें। अदालत चीन के शीर्ष बैंकों की एक अर्जी की सुनवाई कर रही थी जिसमें अनिल अंबानी से 68 करोड़ डॉलर की वसूली की मांग की गई है। इससे पहले अनिल अंबानी की ओर से पेश वकीलों ने जिरह की थी कि वह पहले अमीर उद्योगपति थे, अब नहीं रहे। हालांकि यह दलील नहीं चल पाई
संबंधित बैंकों का कहना है कि अनिल अंबानी ने फरवरी, 2012 में पुराने कर्ज को चुकाने के लिए करीब 92.5 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी का पालन नहीं किया है। अंबानी (60) ने इस तरह की किसी गारंटी का अधिकार देने की बात का खंडन किया। जस्टिस डेविड वाक्समैन ने कहा कि इस बात को नहीं मान सकते कि उनका नेटवर्थ लगभग शून्य है या उनका परिवार संकट की स्थिति में उनकी मदद नहीं करेगा। रिलायंस ग्रुप ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया। इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंबानी के वकीलों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि यदि उनकी देनदारियों को जोड़ा जाए तो अंबानी का नेटवर्थ शून्य होगा।
जस्टिस डेविड वाक्समैन ने सवाल किया, ‘श्री अंबानी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो चुके हैं। क्या उन्होंने भारत में दिवालिया आवेदन किया है।’ अंबानी के वकीलों की टीम में शामिल देश के प्रमुख अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इसका जवाब ‘न’ में दिया।

The post अनिल अंबानी को 10 करोड़ डॉलर जमा करने का निर्देश appeared first on दैनिक ट्रिब्यून.



from दैनिक ट्रिब्यून https://ift.tt/2UBUh7s
via Latest News in Hindi

0 Comments