नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार दिया है, हालांकि न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत सजा पर बुधवार को दलीलें सुनेगी। पॉक्सो अधिनियम के तहत इस आरोप के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सेंगर को आईपीसी के तहत दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। केस के अनुसार सेंगर ने 2017 में एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय लड़की नाबालिग थी। यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सेंगर पर आरोप लगाने वाली लड़की की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। हादसे में उसकी दो रिश्तेदार मारी गईं। उसके परिवार ने इस हादसे में भी षड्यंत्र के आरोप लगाए थे।
इस केस में सुप्रीमकोर्ट ने दर्ज सभी 5 मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली शिफ्ट करते हुए 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।
अदालत में रो पड़े
तीस हजारी जिला अदालत में सोमवार को जैसे ही कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया तो वह और उसके परिवार के सदस्य रो पड़े। विधायक की बहन अदालत कक्ष में घुसी और रोने लगी। वकीलों ने जैसे ही बताया कि दोपहर 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा तो अदालत कक्ष के बाहर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सेंगर और महिला सह-आरोपी शशि सिंह के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार फैसले के लिए अदालत कक्ष के बाहर जुट गए थे। 2.15 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो वकीलों और मीडियाकर्मियों के अलावा किसी को भी अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सेंगर और शशि सिंह को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया। सेंगर की बहन फैसला सुनने से पहले ही रो रही थी, क्योंकि उसने किसी को कहते हुए सुना था कि उसके भाई को दोषी करार दिए जाने की संभावना है। उसका बहनोई तथा गांव के करीब 20 अन्य रिश्तेदार भी अदालत कक्ष के बाहर रो पड़े। सेंगर की दो बेटियां भी रोने लगीं।
फैसला आने से पहले ही बेहोश हुई शशि
इस बीच, जैसे ही न्यायाधीश ने शशि सिंह का फैसला पढ़ना शुरू किया था तो वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आयी तो फूट फूटकर रोने लगी। न्यायाधीश ने उसे बताया कि उसे बरी कर दिया गया है और पूछा कि क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है। जब सेंगर को अदालत कक्ष से जेल तक ले जाया जा रहा था तो बाहर एकत्रित भीड़ उसके पीछे हो चली लेकिन हालात काबू में कर लिए गए।

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