आजम खान के साथ उनका बेटा अब्दुल्ला आजम। -फाइल चित्र

प्रयागराज, 16 दिसंबर (एजेंसी)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा से सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी। जस्टिस एसपी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जब नामांकन भरा तो वह 25 वर्ष के नहीं थे। इस तरह वह विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे।
मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान 34 स्वार विधानसभा सीट से 11 मार्च, 2017 को सपा टिकट पर विधायक चुना गया था। चुनाव हारे बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने अदालत में आरोप लगाया था कि प्रतिवादी अब्दुल्ला का जन्म एक जनवरी, 1993 को हुआ था, इसलिए नामांकन के दिन 25 जनवरी, 2017 को वह 25 वर्ष की आयु से काफी कम थे। याचिका में यह भी आरोप था कि अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और वीजा में भी इसी जन्मतिथि का उल्लेख है, लेकिन बाद में लखनऊ स्थित जन्म एवं मृत्यु पंजीयक कार्यालय से एक जन्म प्रमाणपत्र जारी कराया गया जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर, 1990 दिखाया गया।
तथ्यों पर गौर करने के बाद अपने 49 पेज के निर्णय में अदालत ने कहा कि शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अलावा, उनकी मां ने अपनी सर्विस बुक में अब्दुल्ला के जन्म का उल्लेख 1993 किया है जोकि अपने आप में एक प्रमाण है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट को इस निर्णय से निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को अवगत कराने का निर्देश दिया। इससे पूर्व, सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की मां और तत्कालीन राज्यसभा सदस्य ताजीन फातिमा ने इस बात का समर्थन किया था कि उनके बेटे का जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था जिसे उनके सर्विस रिकार्ड से सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 1990 में मातृत्व अवकाश लिया था। हालांकि अदालत ने उनकी यह दलील नहीं मानी।

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