नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया और कहा कि सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने सीआईसी और एसआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी इस पीठ का हिस्सा हैं।
पीठ ने कहा, ‘हम केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि नियुक्तियां करना आज से शुरू कर दें।’ कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर उस खोज समिति के सदस्यों के नाम सरकारी वेबसाइट पर डालें जिन्हें सीआईसी के सूचना आयुक्त चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा, ‘जिन लोगों का किसी मुद्दे विशेष से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं होता है वे भी आरटीआई दाखिल कर देते हैं। यह एक तरह से आपराधिक धमकी जैसा है, जैसे ब्लैकमेल करना। हम सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है।’

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