अंबाला शहर, 5 नवंबर (हप्र)
नगर निगम द्वारा अदालत के आदशों को नहीं मानने पर स्थानीय अदालत ने नगर निगम के वाहनों को अटैच करने के आदेश दिये हैं जिसके बाद निगम की एक बोलेरो जीप अटैच कर ली गई है।
जानकारी के अनुसार अदालत ने एक याचिका पर नगर निगम को एक नाले को मोड़ने के आदेश दिए थे लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने उसे ठेंगे पर रखा और कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में शहर रेलवे रोड निवासी विरेन्द्र कुमार के वकील नवनीत गुप्ता ने बताया कि सोमप्रकाश का रेलवे रोड पर एक मकान है। इसका निर्माण करवाने के लिए नगर निगम में नक्शा पास होने के लिए गया था। लेकिन निगम ने उसका नक्शा पास नहीं किया और कुछ ही समय बाद उनके घर की तरफ अन्य नालियों का पानी भी डाल दिया गया। इसके बाद पीडि़त परिवार ने अदालत की शरण ली।
अदालत ने पीडि़त परिवार के पक्ष में निर्णय दिया और उनके घर की ओर आ रहे नाले को मोड़ने का आदेश दिया। लेकिन निगम ने अदालत के इस फैसले पर कार्रवाई नहीं कि जिसके बाद पीडि़त परिवार ने फिर से अदालत में गुहार लगाई जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए निगम की संपति को अटैच करने के आदेश दे दिए।

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