फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार
जयपुर,18 अक्तूबर (एजेंसी)
राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग मामले में अलवर की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। मामले के अनुसार अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को कुछ लोगों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उनके बेटे की पिटाई की थी। पहलू खान की बाद में मौत हो गई थी। अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को बरी कर दिया था। फैसले के बाद, राज्य सरकार ने जांच में त्रुटियों और अनियमितताओं की पहचान करने और व्यक्तिगत अधिकारियों पर जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने पिछले माह पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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