नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने पीएमसी बैंक से धन निकासी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी सीमा खत्म करने के लिये खाताधारकों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट जा सकते हैं।’
याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता शशांक सुधी ने पीठ से कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है।
पीएमसी बैंक घोटाले के बाद इसके एक खाताधारक ने मंगलवार को मुंबई में कथित रूप से आत्महत्या कर ली जबकि अपना धन वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद एक अन्य ग्राहक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

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