शवों के साथ प्रदर्शन को घोषित करें ‘दंडनीय अपराध’
जयपुर, 18 अक्तूबर (एजेंसी)
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुआवजे तथा ऐसी अन्य मांगों को लेकर शवों के साथ प्रदर्शन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस तरह की गतिविधि को दंडनीय अपराध बनाने के लिए प्रावधान करे। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने कुछ सिफारिशों के साथ इस बारे में एक आदेश पारित किया है। यह आदेश राज्य में शवों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के बढ़ते ‘चलन’ की पृष्ठभूमि में आया है। अनेक मामलों में लोग मुआवजे और कार्रवाई जैसी मांगों के लिए सरकार तथा प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए शवों के साथ प्रदर्शन करते हैं। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह सरकार पर दबाव बनाने के लिए न केवल शवों का दुरुपयोग किया जाता है बल्कि यह मृतक के अधिकारों का भी उल्लंघन है कि उसका उचित मानवीय गरिमा के साथ अंतिम संस्कार हो।
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