चंडीगढ़, 18 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को सरकारी भवनों की दीवारों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर या पम्फलेट चिपकाने की ‘गंदी आदत’ रोकने के लिये तीन माह के भीतर स्थानीय निकायों को कोई बाईलॉज बनाने को कहा है। कोर्ट ने दीवारों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, दफ्तरों और साइनबोर्ड आदि को इसमें शामिल किया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो कोई भी किसी तरह से कूड़ा-कचरा फैलाते हैं कोर्ट के इन आदेशों की परिधि में आयेंगे। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर न तो कूड़ा डालें और न ही कोई कचरा जलायें। इसी के साथ कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के नगर निगमों, नगर पालिका और पंचायती राज संस्थान सफाई कर्मियों को एक माह के वेतन के बराबर बोनस देने को भी कहा।

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