सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वे तब्लीगी जमात के उन विदेशी सदस्यों की सूची केंद्र सरकार को सौंपे जिन्हें हिरासत में रखा गया है।

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