होशियारपुर, 4 मई (निस) : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आज छूट संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक होशियारपुर के मोहल्ला कमालपुर को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है, इसलिए जिले में दी गई छूट मोहल्ला कमालपुर के लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा अगर भविष्य में भी किसी स्थान को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाता है तो वहां भी दी गई सभी तरह की छूट अपने आप वापस ले ली जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।

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