चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश में किए जा रहे उपायों और इंतजामों के संबंध में बैठक करते हुए। 

चंडीगढ़, 16 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिलावार इस काम को सिरे चढ़ाएंगी। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई चार विभागों की अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गृह व स्वास्थ्य के अलावा आयुष व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह चारों ही विभाग विज के अधीन आते हैं।
बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विज ने कहा कि घर-घर लोगों की स्क्रीनिंग का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगे। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सैम्पल लेकर टेस्ट कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पार्ट-। में इन चारों ही विभागों ने कोरोना को कंट्रोल करने में बेहतर तरीके से काम किया। विज के अनुसार चारों ही विभागों के अधिकारी व कर्मचारी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना के सामने डटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही हैं और इन एडवाइजरी को हरियाणा में भी लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। इसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन की परिभाषाएं अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है लेकिन अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में रोजाना सेनेटाइजेशन की जाए और पूरे राज्य में दूसरे चरण के तहत सेनेटाइज किया जाएगा। विज ने कहा, राज्य के बैंक परिसरों, सब्जी मंडियों, बाजार, किरयाना दुकानों, कैमिस्ट की दुकानों के साथ-साथ राशन डिपोधारकों को कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। यदि कोई प्रतिष्ठान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में विफल होता है तो उसे प्रतिष्ठान खोलने/काम करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट लागू किया
गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा देशभर में पहला राज्य है, जहां एपिडेमिक एक्ट को लागू किया गया है। इसलिए पंचकूला के सेक्टर-15 की कोविड-19 संक्रमित महिला के मामले में निजी डाॅक्टर की लापरवाही व सिविल सर्जन को जानकारी न देने के मामले में निजी डाॅक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पंचकूला के सेक्टर-11 में इस डॉक्टर का प्राइवेट अस्पताल है। निजी डाॅक्टर की यह ड्यूटी बनती थी कि वे कोविड-19 मरीज की जानकारी संबंधित अधिकारियों व प्रशासन को देते।
प्राइवेट अस्पतालों से आग्रह
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिख कर निजी डाॅक्टरों को प्राइवेट क्लिनिक खुलवाने का आग्रह किया गया है। विज के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को रिटायर्ड डाॅक्टरों को एक साल के लिए अनुबंध पर रखने के लिए भी कहा गया है।
9 विशेष कोविड अस्पताल स्थापित
विज ने बताया कि हरियाणा में कोविड-19 के लिए अलग से 9 विशेष कोविड अस्पतालों को स्थापित किया गया है। इनमें आईसीयू, वेंटीलेटर व अन्य उपकरणों सहित बेहतरीन डाॅक्टरों की टीम को तैनात किया गया है।

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