सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की हुड्डा के समय में हुई पीटीआई भर्ती
नयी दिल्ली, 8 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के 1983 शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पीटीआई) को झटका देते हुए उनकी भर्ती को रद्द कर दिया है। यह भर्ती पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में साल 2010 में की गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले काे बरकरार रखा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भर्ती की प्रक्रिया में मनमानी की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पीटीआई की इस भर्ती में आवश्यक मानकों के साथ समझौता और नियमों का उल्लंघन किया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस रविंद्रा भट की बेंच ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर एक साथ 68 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद वर्ष 2012 में अपना फैसला सुनाया था।
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