मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वधावन की जमानत के खिलाफ याचिका
मुंबई, 15 अप्रैल (एजेंसी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बाॅम्बे हाईकोर्ट का रुख कर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी एवं डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की। ईडी ने दलील दी कि वधावन ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान यात्रा की। इस पर हाईकोर्ट ने वधावन को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी। गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची के साथ संदिग्ध सौदेबाजी को लेकर इस साल जनवरी में वधावन को गिरफ्तार किया गया था। इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी। वधावन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। वधावन को सत्र अदालत ने फरवरी में जमानत दी थी। उल्लेखनीय है कि वधावन क्वारंटाइन पीरियड में अपरिवार घूमते पकड़े गये थे।
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