चंडीगढ़, 16 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों के डीसी को मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामान्य सेवा केंद्रों को खोलने जैसी अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन के लिए योजना तैयार करने को कहा है। इन गतिविधियों के अलावा, फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा, पुलिस विभाग आर्थिक गतिविधियों के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देश की निगरानी और अनुपालना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीक से करने की योजना तैयार करें।
उन्होंने कहा, चूंकि मनरेगा श्रमिकों को विभिन्न गतिविधियों विशेष रूप से सिंचाई कार्यों और जल संरक्षण के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए संबंधित अधिकारी इन कार्यों में शामिल सभी लोगों को ई-पास जारी करना सुनिश्चित करें और इसकी कड़ी निगरानी भी रखी जाए।
आईएमए के जिला अध्यक्षों से करें बैठकें
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक उपायुक्त और सिविल सर्जन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करनी चाहिए और उन्हें निर्देशित करें कि जब उनके पास आने वाला कोई भी मरीज किसी प्रकार के बुखार से प्रभावित है या कोविड-19 के लक्षण हैं, तो उन्हें तुरंत सिविल सर्जनों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि रोगी को तुरंत आगे की जांच के लिए भेजा जा सके। उन्होंने कहा, 20 अप्रैल से ओपीडी शुरू होंगी।

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