चंडीगढ़, 20 मार्च (ट्रिन्यू)
राज्य सूचना आयोग ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए खेल एवं युवा मामलों के निदेशक कार्यालय के राज्य जनसूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग ने पूछा है कि सूचना में देरी के कारण उनको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी क्यों न लगा दिया जाए। राज्य सूचना आयुक्त लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) कमलजीत सिंह ने यह आदेश सोनीपत निवासी संतोष कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में आरोप लगाया गया था कि याची ने विभाग के सामने 26 अगस्त, 2019 को एक सूचना लेने के लिए आवेदन किया था लेकिन उसको सूचना नहीं दी गई। अब मजबूरी में उसको राज्य सूचना आयोग में अपील फाइल करनी पड़ी है। सूचना आयुक्त ने कहा कि खेल विभाग के राज्य सूचना अधिकारी एवं खेल अधिकारी का यह रवैया सहन करने योग्य नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि क्यों न राज्य सूचना अधिकारी को उनके पद से हटा दिया जाए। सूचना आयुक्त ने खेल विभाग के राज्य सूचना अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर सूचना आयुक्त कार्यालय में पेश होने का भी आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि इस संबंध में अन्य अधिकारी या कर्मचारी दोषी है तो उसकी जानकारी भी आयोग को दी जाए।

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