दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कैद
मोहाली, 18 मार्च (निस)
थाना बनूड़ में दर्ज लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अनु कुमार नाम के युवक को एडीशनल जिला सेशन जज डॉक्टर हरप्रीत कौर की अदालत में दोषी करार देते धारा-363 में 3 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा -366ए में 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा -376 में 10 सौल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी पक्ष के तौर पर इस केस की पैरवी उप जिला अटॉर्नी मंजीत सिंह कर रहे थे।
लड़की के पिता द्वारा थाना बनूड़ की पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि उसकी छोटी लड़की आपने नानका घर रह रही थी। जुलाई, 2018 को सुबह उसके ससुराल परिवार का फोन आया कि उसकी लड़की देर रात तक टीवी देख रही थी। सुबह उठकर जब देखा तो लड़की घर से गायब थी। वह तुरंत लड़की के नानका घर गए, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। बाद में किसी ने सूचना दी कि उनकी लड़की को अनु कुमार नाम का युवक शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया है।
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