दिल्ली के दंगल में चुनाव आयोग की सख्ती
नयी दिल्ली में बुधवार को जाट समाज के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हल भेंट करते भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा। -प्रेट्र
नयी दिल्ली, 5 फरवरी (एजेंसी)
चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहने पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये प्रचार का अंतिम दिन है। आयोग ने विवादित बयान देने के मामले में पिछले सप्ताह ही वर्मा को 96 घंटे तक प्रचार करने से प्रतिबंधित किया था।
आयोग ने 30 जनवरी को जारी कारण बताओ नोटिस पर वर्मा का जवाब मिलने के बाद उन्हें एक दिन के लिये प्रचार करने से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद वर्मा ने 31 जनवरी को भेजे अपने जवाब में कहा कि एक साक्षात्कार में उनके द्वारा केजरीवाल को आतंकवादी कहे जाने के आरोप गलत है। आयोग ने वर्मा की दलील को नहीं माना।
आचार संहिता का ध्यान रखें केजरीवाल
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अदालत परिसरों में मोहल्ला क्लीनिक खोलने की घोषणा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उन्हें भविष्य में आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगाह भी किया है। आयोग ने केजरीवाल से आचार संहिता लागू रहने के दौरान 13 जनवरी को एक स्थानीय अदालत में वकीलों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की सभी अदालतों में जगह मुहैया कराए जाने पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की घोषणा करने पर उन्हें 31 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने आयोग को भेजे अपने जवाब में कहा कि तीस हजारी अदालत में आयोजित उक्त कार्यक्रम में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि निजी हैसियत में शिरकत की थी। आयोग ने केजरीवाल को भविष्य में इसके प्रति सावधान रहने के लिये कहा।
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