राज्यपाल को दया याचिका पर फैसले का अधिकार : केंद्र
चेन्नई, 7 फरवरी (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पेरारिवलन की दया याचिका पर फैसला लेने का विवेकाधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों में से चार, नलिनी, संथन, मुरुगन और अरिवू ने अनुच्छेद 161 (कुछ मामलों में राज्यपाल द्वारा सजा माफ करने, रोक लगाने, कम करने या बदलने की शक्ति) के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की है।
The post राज्यपाल को दया याचिका पर फैसले का अधिकार : केंद्र appeared first on दैनिक ट्रिब्यून.
from दैनिक ट्रिब्यून https://ift.tt/2OA9Us8
via Latest News in Hindi
0 Comments