चेक बाउंस में व्यापारी को एक साल कैद, जुर्माना
बीबीएन, 31 जनवरी (निस)
एडीशनल सीजेएम नालागढ़ उपासना शर्मा की अदालत ने घुमारवीं (बिलासपुर) के एक व्यापारी को चेक बाउंस होने पर एक साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वकील राम दयाल पोसवाल ने बताया कि वर्ष 2015 में घुमारवीं (बिलासपुर) के व्यापारी हेमराज शर्मा ने चौधरी जीतराम कम्मांवाला से 5 लाख रुपये उधार लिए थे। वह रकम को लौटा नहीं पाया। दोषी हेमराज शर्मा ने 30 सितंबर, 2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 5 लाख रुपए का चेक चौधरी जीतराम को दिया। यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद चौधरी जीतराम ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करायी थी।
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