चंडीगढ़, 20 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 396 रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। अलग-अलग जिलों में पंच-सरपंचों तथा पंचायती राज व जिला परिषदों के पदों के लिए यह उपचुनाव होगा। 358 पंचों एवं 27 सरपंचों के अलावा पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट इस समय खाली हैं।
इन खाली सीटों को भरने के लिए अगर जरूरी हुआ तो मतदान 9 फरवरी को होगा। आमतौर पर पंच-सरपंचों के पदों पर सर्वसम्मति से भी फैसला हो जाता है। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक जमा होंगे। इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी और 31 जनवरी को नामांकन-पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन दोपहर बाद चुनाव-चिह्न अलॉट होंगे। चुनाव आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे।
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रों पर ही होगी। ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा। जिन व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन कराने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।

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