नयी दिल्ली, 17 अक्तूबर। (ट्रिन्यू)

दिल्ली में प्रदूषण के बीच मास्क पहने ट्रैफिक पुलिसकर्मी। -ट्रिन्यू

अगले माह 4 से 15 तारीख के बीच दिल्ली का सफर करने से पहले प्रदेश सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को ध्यान में रख लें। योजना सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। रविवार को इससे छूट रहेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों को तो ऑड-ईवन स्कीम से छूट दे दी गई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसके दायरे में रखा गया है। इस योजना के तहत ऑड (विषम) तारीख वाले दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों का आखिरी अंक ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। इसी तरह अगले दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट नंबरों का अंतिम अंक (सम) यानी 0, 2, 4 6 और 8 होगा। योजना में दोपहिया वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। इस स्कीम से वीआईपी, आपातकालीन सेवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों, बच्चों एवं स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी गई है। इस बार सीएनजी वाहनों को भी इस स्कीम के दायरे में रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वर्ष 2016 में दिल्ली में पहली बार लागू हुए ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि 2 हजार रुपये थी।

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