राहुल गांधी की नागरिकता पर नोटिस का ब्योरा देने से इनकार
नयी दिल्ली, 4 जून (एजेंसी)
गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने वाली शिकायत के बाद उन्हें दिए गए नोटिस के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अप्रैल में राहुल को नोटिस दिया था और उनसे कहा था कि वह उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करने वाली शिकायत पर अपनी ‘तथ्यात्मक स्थिति’ एक पखवाड़े में स्पष्ट करें। यह शिकायत भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी।
एक आरटीआई याचिका के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘जानकारी का खुलासा आरटीआई कानून की धारा 8(1)(एच) और (जे) के तहत नहीं किया जा सकता। यह धारा ऐसी सूचना मुहैया कराने से रोकती है ‘जिससे जांच की प्रक्रिया या अपराधियों पर केस या हिरासत में रुकावट पैदा होती हो।’
पत्र का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में 2003 में पंजीकृत कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के निदेशकों में शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि स्वामी के पत्र के अनुसार, ब्रिटिश कंपनी के 10 अक्तूबर, 2005 और 31 अक्तूबर, 2006 को भरे गए वार्षिक आयकर रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के नोटिस में राहुल से कहा गया, ‘आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में पत्र मिलने के एक पखवाड़े के भीतर आप मंत्रालय को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराएं।’
इस संबंध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, ‘मैंने ऐसी बकवास कभी नहीं सुनी है। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी का जन्म यहीं हुआ और वह यहीं पले-बढ़े।’ आरटीआई याचिका में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी स्थिति पर उन्हें जारी किए गए नोटिस का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य नहीं है।
मंत्रालय से 2009 से 2019 के बीच उन व्यक्तियों को जारी नोटिस की जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था जिनमें उनकी नागरिकता पर सवाल किया गया हो।
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