बिना डिग्री वकालत करने की आरोपी महिला को जेल भेजा
चंडीगढ़/पंचकूला, 1 मई (नस)
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा पटियाला और मोहाली कोर्ट में बिना लाइसेंस और डिग्री के वकालत करने की आरोपी कामिनी शर्मा को अदालत ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उप प्रधान विकास मलिक की शिकायत पर सेक्टर 3 थाना पुलिस ने मंगलवार को कामिनी शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ज्यादातर पटियाला कोर्ट में केस में वकालत करती रही थी, लेकिन किसी को भी बार लाइसेंस की भनक तक नहीं लगी। उप प्रधान विकास मलिक ने बताया कि महिला के पास न तो डिग्री थी और न ही लाइसेंस। केस की पैरवी के वक्त वकील के लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है लेकिन कामिनी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। हालांकि बार के पास शिकायत आते ही पुलिस को मामला सौंप दिया गया। एसएचओ नीरज सरना ने बताया कि अदालत से महिला का रिमांड नहीं लिया गया।
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