गांवों में व्यावसायिक सम्पत्ति पर देना होगा एक वर्ष का कर
चंडीगढ़, 29 अप्रैल (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ में गांव के लोगों को अब केवल इसी वर्ष की सम्पत्ति कर देना होगा। वह भी केवल व्यवसायिक सम्पत्ति पर। इससे पहले निगम ने जो नोटिस भेजे ते उनमें वर्ष 2004 से वर्ष 2019 तक के कर का आकलन कर लोगों को नोटिस बेजे गए। लोगों के विरोध के बाद फैसला लिया गया कि अब केवल वर्ष 2019 का ही प्रापर्टी टैक्स लिया जाएगा।
यह फैसला सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। निगमायुक्त केके यादव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और ब्रांच प्रमुख की बैठक बुलाई। बैठक में गांव में भेजे गए प्रापर्टी टैक्स की समीक्षा की गई। बैठक में गांव हल्लोमाजरा, कजहेड़ी, पलसोरा, मलोया और डडडूमाजरा में फिलहाल नोटिस भेजे गए हैं उनकी समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने अधिकारियों को कहा है कि वह एसपीआईसी को आर्डर करें कि वह केवल इसी वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स लें। 27 मई से पहले चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और 31 मई तक नगद टैक्स जमा कराने पर गांव वालों को छूट दी जायेगी। गांवों में जो सम्पत्ति कर केस नोटिस भेजे गए उनमें कर का आकलन वर्ष 2004 से 2019 तक किया गया है। नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। किसी को 30 हजार तो किसी को 45 हजार तक के प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजे गए।
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