कर्नल अमित ने याचिका में कहा कि उनकी वरीयताओं पर विचार किए बिना उनके स्थानांतरण का निर्णय लिया गया जो वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के संबंध में निर्धारित नीति का उल्लंघन है।

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