मुंबई-नासिक हाईवे पर बुधवार को पैदल ही अपने घर को निकले प्रवासी श्रमिक। – प्रेट्र
स्वस्थ हैं तो जा सकेंगे घर
नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (एजेंसी)
अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों को लॉकडाउन में आवाजाही की छूट मिलेगी, बशर्ते वे स्वस्थ हों। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1008 हो गयी। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 31,787 है।
यहां-वहां फंसे लोगों के घर जाने संबंधी छूट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे जो लोगों का पंजीकरण करेंगे। राज्यों को एक-दूसरे के यहां से लोगों को बुलाने या पहुंचाने के संबंध में परस्पर सहमति बनानी होगी।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोरोना के कोई लक्षण न होने पर ही आ-जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि यह कवायद लॉकडाउन-दो की मियाद पूरी होने यानी 3 मई के बाद लागू होगी। आवाजाही के लिए सेनेटाइज के बाद बसों का उपयोग किया जा सकेगा। डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। दो राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद निकली बसों को कोई राज्य नहीं रोकेगा। अपने गृह जनपद पहुंचने पर भी इनकी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। इन लोगों को आरोग्य सेतु एप भी अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलोड करना होगा।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के बाद से जो जहां था, वहीं फंसा रह गया। मजदूरों सहित अन्य लोग भी इससे काफी प्रभावित हुए। लाखों मजदूर तो कोई साधन न होने की स्थिति में पैदल ही निकल पड़े थे। पैदल चलने के कारण कई लोगों की मौत भी हुई। पिछले दिनों सुप्रीमकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इस संबंध में नीति स्पष्ट करने को कहा था।
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