चंडीगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं अन्य कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश को सुनते हुए। 

चंडीगढ़, 20 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू कर दी है। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई-लेवल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की।
बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अलावा मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह सचिव विजय वर्धन, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी मनोज यादव के अलावा कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि राज्य में 2427 बैड आइसोलेशन के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसी तरह से 6013 बैड क्वारंटाइन के लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन वार्ड व बैड की संख्या में बढ़ोतरी करने की भी अंदरखाने तैयारी की हुई है। अगर जरूरत हुई तो प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के अलावा खाली स्कूल-कॉलेजों की इमारतों को भी क्वारंटाइन में बदला जा सकता है।
विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू करने का फैसला सरकार ने लिया है। अब सभी 22 जिलों के डीसी द्वारा धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए जाएंगे। कई जिलों में इसकी शुरुआत भी हो गई। सरकार ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि धारा-144 के दौरान लोगों के इकट्ठे होने पर तो पाबंदी रहेगी लेकिन ट्रेन व बस आदि के लिए जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा।
कोरोना पॉजिटिव से जुड़े सवाल पर विज ने कहा कि अभी तक राज्य में 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैस्टिंग के लिए वर्तमान में दो लैब हैं, दो और मेडिकल कॉलेजों में इसे बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। विज ने कहा कि किसी भी तरीके की कालाबाजारी न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। विदेश से लौटे 29 लोगों में से पंचकूला से 24 के पकड़ से बाहर होने की खबर पर विज ने कहा कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, जो ट्रेस नहीं हुआ हो। उन्होंने कहा, हमारे पास सभी की पूरी जानकारी है। जो विदेश से हरियाणा में आए हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। पंचकूला से जुड़े सवाल पर विज ने कहा, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और न ही हम किसी भी अफवाह का कोई जवाब देंगे।
विज ने कहा कि 108 नंबर पर कोई भी व्यक्ति विदेश से आए लोगों के बारे में जानकारी दे सकता है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को लेकर विज ने कहा कि ओपीडी सेवाएं दो शिफ्ट में बांटी गई हैं। सुबह और शाम की शिफ्ट में ओपीडी चलती रहेंगी।
हरियाणा में पब्लिक डीलिंग बंद, वर्क फ्राम होम के आदेश जारी
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पब्लिक डीलिंग बंद कर दी है। सरकारी कार्यालयों में अब केवल विभागीय कार्य ही होंगे। आमजन से संबंधित सभी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। यह आदेश अनिश्चितकाल के लिए लागू रहेंगे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए बकायदा मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, मैनेजिंग डायरेक्टर, निगम व बोर्डों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्टार, सभी जिला उपायुक्त तथा प्रदेश विश्वविद्यालयों के सभी कुलसचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। हालांकि मुख्य सचिव की ओर से घर से काम करने के लिए कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, इनमें आउटसोर्सिंग कर्मी, 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारी, जो कर्मचारी बीमार हैं या फिर किसी रोग से ग्रस्त हैं और गर्भवती महिला कर्मी ही शामिल हैं। मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट हिदायत जारी की गई है कि अति आवश्यक या फिर आपातकाल की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को काम पर बुलाया जा सकता है। घर से काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने विभागों से जुड़े रहेंगे और कोई भी कर्मचारी अपना मोबाइल फोन बंद नहीं करेगा।

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