‘भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट अनिवार्य नहीं’
कोलकाता, 29 फरवरी (एजेंसी)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक अपने मूल देश से वैध पासपोर्ट नहीं होने के संबंध में उचित कारण दे सके, तो उसके लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन करते समय अपने मूल देश का पासपोर्ट देना अनिवार्य नहीं हो सकता। जस्टिस सव्यसाची भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ता को नागरिकता नियम 2009 के नियम 11 में अपेक्षित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता पासपोर्ट नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों को इसका वाजिब कारण बताता है, तो ऐसे मामलों में ऐसी आवश्यकता में ढील होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे आवेदकों को थोड़ी छूट नहीं दी जाएगी, तब तक भारत में लंबे समय से रह रहे ईमानदार व्यक्ति भी देश की अर्थव्यवस्था और विविध संस्कृति में योगदान करने के बावजूद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वंचित रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल भावना के विपरीत होगा।
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