चंडीगढ़, 11 फरवरी (ट्रिन्यू)
ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मनदीप सिंह बराड़ ने आज अपने कार्यालय में सभी हितधारक विभागों के साथ सभी एसडीएम की बैठक बुलाई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के मापदंडों के संबंध में बैठक में पर चर्चा की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि 2016 के सीडब्ल्यूपी नं. 6213(ओ एंड एम) का निपटान करते समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही ध्वनि का स्तर हो। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर या सार्वजनिक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाये व दिन के समय भी लिखित अनुमति के बिना इन का प्रयोग न हो व शोर करने के लिए कि शोर स्तर अनुमेय स्तर से अधिक नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि संबंधित एसडीएम (पूर्व) और डीएसपी (पूर्व) विशेष रूप से सेक्टर-7 के कैफे, पब और रेस्तरां के आसपास के क्षेत्रों में गश्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा से परे नहीं है।

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