पंचकूला, 3 फरवरी(ट्रिन्यू)
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम को लेकर अंबाला के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा सरकार को दी रिपोर्ट पर स्टे ऑर्डर आज हटा दिया। लेकिन सरकार को आदेश दिया की रिपोर्ट पर 6 महीने के भीतर फैसला ले। निर्णय लेते समय निगम सदन की ओर से पारित प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जाये।
एडवोकेट धवल प्रताप सिंह के अनुसार कोर्ट ने स्टे तो हटाया दिया लेकिन यह भी आदेश दिये हैं कि मंडलायुक्त की रिपोर्ट पर 6 महीने के भीतर फैसला लिया जाये और तत्कालीन निगम पार्षदों द्वारा पारित प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जाये। जरूरत हो तो विशेषज्ञ की राय भी ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पंचकूला नगर निगम को अलग निगम बनाते हुए, मंडलायुक्त कालका व पिंजौर को मिलाकर अलग नगर परिषद का दर्जा देने संबंधी रिपोर्ट सरकार भेजी गई थी। उसे पिंजौर से निगम के पार्षद रहे सतिंदर सिंह टोनी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दी थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सक्षम अदालत ने स्टे हटा दिया। पूर्व पार्षद टोनी का कहना है कि यदि नगर निगम को फिर से तोड़ने का प्रयास किया तो वे फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे।

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