पूर्व आयकर अधिकारी को 4 साल की सजा
चंडीगढ़/पंचकूला, 13 फरवरी (नस)
सीबीआई की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व आयकर अधिकारी राकेश जैन को रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई। जैन पर विशेष अदालत ने 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने एक जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि दोषी द्वारा किए गए गलत काम का असर उसके भविष्य के साथ पूरे समाज पर पड़ता है। दोषी राकेश जैन ने विशेष अदालत से उसकी 6 साल की सजा कम करने की गुहार लगाई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोषी को जुर्म के मुताबिक सजा होनी चाहिए। अदालत ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई। साल 2013 में दोषी अधिकारी को सीबीआई की टीम ने रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उनके घर से 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। अशोक अरोड़ा ने सीबीआई को बताया था कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट के तहत नोटिस आया जिसके बाद ईटीओ राकेश जैन ने 2011- 12 के टैक्स को लेकर अपने ऑफिस बुलाया। जैन ने उन्हें टैक्स के नोटिस को सेटल करने की के लिए 3.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत की डिमांड की थी। बातचीत के बाद उनके बीच यह सौदा 2.5 लाख में तय हो गया।
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