पॉक्सो : 300 से अधिक केस, तो 2 विशेष अदालतें
नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों को उन जिलों में 2 विशेष अदालतें गठित करनी होंगी, जहां ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत लंबित मामलों की संख्या 300 से अधिक है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष पॉक्सो अदालतें अन्य मामलों पर सुनवाई नहीं करेंगी। जहां 100 से अधिक मामले हैं, वहां एक विशेष पॉक्सो अदालत होगी। अगर 300 या उससे अधिक मामले हैं, तो उस जिले में दो विशेष पोक्सो अदालतें होंगी।’
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