उच्चतम न्यायालय में दायर हुई राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाने की याचिका

देश की सर्वोच्च अदालत में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को RTI कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। आपको बता दे की भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्बारा याचिका में कहा गया है, जन प्रतिनिधि कानून की धारा 29 सी के अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान की जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए।
यह दायित्व उनकी सार्वजनिक प्रकृति की ओर इसारा करता है। अत: यह अदालत घोषित कर सकती है कि राजनीतिक दल RTI कानून, 2005 की धारा 2(एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। याचिका में यह कहा गया है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में उन्हें निलंबित करने या वापस लेने की भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति उनकी सार्वजनिक प्रकृति की ओर इसारा करता है।
याचिका में ये निर्देश देने की भी मांग की गई है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां तकरीबन चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और RTI कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें।
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