प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय ना करें ये गलती, मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान नियम से अधिक ट्रांजेक्शन आपकी मुसीबत बढ़ा सकता है। हो सकता है आपके घर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी पहुंच जाए। दरअसल हाल ही में इस तरह के मामले सामने आए हैं। जब इनकम टैक्स विभाग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में नियम से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में प्रॉपर्टी की खरीदी या बेचते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरुरत है। करीब 27 हजार लोगों की पहचान सूत्रों के मुताबिक विभाग ने ऐसे करीब 27 हजार लोगों की पहचान की है। विभाग ने लोगों के प्रॉपर्टी की खरीदारी और उनके बैंक खातों की जानकारी के मिलान के आधार पर ये पता लगाया है कि देश में 26 हजार 830 मामलों में तय सीमा से ज्यादा नकदी का इस्तेमाल किया गया। करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। सभी मामले असेसमेंट ईयर 2018-19 के दौरान के हैं। देश भर में करीब 10 हजार मामले पहले चरण में विभाग ने बड़ी रकम में लेन देन करने वालों को नोटिस भेजने शुरू किया है। सूत्रों ने बताया है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन-देन के देश भर में करीब 10 हजार मामले सामने आए हैं। इन सभी को नेटिस जाने शुरू हो गए हैं। कुल मामले 3700 नियम से अधिक ट्रांजेक्शन करने वालों के ऐसे कुल मामले 3700 हैं। इनमें से दिल्ली में करीब 2000 और हैदराबाद के 1700 मामले सामने आए हैं। आईटी एक्ट धारा 271 के मुताबिक कैश के बराबर जुर्माना लग सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 20,000 से ज्यादा कैश लेनदेन पर पाबंदी है।
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