नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने जम्मू कश्मीर के नेताओं - फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव आयोग को एक निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल, याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने राजद्रोह वाले बयान दिए थे। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए जे भंभानी ने इस विषय की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

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