सत्र राज्यपाल ही बुलाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का आदेश भी दे सकते हैं लेकिन राज्यपाल स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकते।

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