चंडीगढ़, 6 मई (ट्रिन्यू)
हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ज़हूर हैदर ज़ैदी को कोटखाई में हिरासत में हुई मौत के बहुचर्चित मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत चाह रहे ज़ैदी की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश को अपलोड नहीं किया गया है।

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