मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित जोड़ों का होटल में ठहरना अपराध नहीं
जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के अपने फैसले में कहा है कि बालिग अविवाहित युवक-युवतियों के होटल के कमरे में एक साथ ठहरने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2YtniCi
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